नई दिल्ली
 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को 30 से अधिक शिकायतें मिली हैं जिनमें दावा किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों ने अपने प्रमाण पत्र और अन्य विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। यह मामले पूर्व प्रशिक्षित IAS अधिकारी पूजा खेडकर केस में विवाद के दो महीने बाद सामने आए हैं। UPSC ने इन शिकायतों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के साथ साझा कर दिया है। जानकार लोगों ने ईटी को बताया कि अगर आरोप सच पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की उम्मीद है।


केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को ट्रेनी IAS के पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है. केंद्र सरकार ने IAS (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से मुक्त कर दिया है.

सरकार हर पहलुओं पर कर रही विचार
सरकार विकलांगता मानदंड और कोटे के दुरुपयोग को रोकने के तरीकों पर भी गहन विचार कर रही है। इस मुद्दे पर कई बैठकें हो रही हैं। यह भी पाया गया कि मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में खेडकर के कई बैचमेट्स को उसके विकलांग कोटे के कथित दुरुपयोग के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं समझा। पता चला है कि DoPT और LBSNAA दोनों ही ऐसे प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं जो इस तरह की कमियों को दूर करेगा और गंभीर चिंताओं को और अधिक सक्रिय रूप से सामने लाने में मदद करेगा।

UPSC ने भी कर ली है तैयारी
इस बीच, UPSC ने नाम परिवर्तन जैसे धोखे को दोहराने से रोकने के लिए अपने सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल में पहले ही सुधार कर लिया है। इसका आवेदन-लिंक सॉफ्टवेयर अब यह पता लगा सकेगा कि क्या किसी उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि एक अटेंप्ट से दूसरे अटेंप्ट में बदल जाता है। हमारे सहयोगी ईटी को पता चला है कि आयोग ने एक समान ऑपरेटिंग मोड के माध्यम से उम्मीदवारों को अनुमत प्रयास सीमा का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अपनी लॉ बुक को भी सख्त कर दिया है। यह आकलन किया गया कि पिछले निर्देश स्पष्ट नहीं थे और वास्तव में कुछ राज्य-विशिष्ट मामलों में भी लागू नहीं थे। खेडकर मामले के बाद ये मुद्दे सामने आए।

नए आवेदन में ये बदलाव
नए आवेदन/भर्ती नोटिस जो UPSC द्वारा जारी किए गए हैं, उसमें विस्तार से सबकुछ बताया गया है, जिससे कोई चूक न हो। नोटिसों में नाम परिवर्तन के किसी भी प्रकार के कारण विवाह, तलाक या पुनर्विवाह के बाद महिलाओं से लेकर पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन के अन्य परिस्थितियों तक का पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल पर एक पूरा पैराग्राफ है। यह स्पष्ट रूप से एक शपथ आयुक्त के समक्ष ली गई विधिवत शपथ, शपथ पत्रऔर दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की कागज की कतरन (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और इसके लिए राजपत्र अधिसूचना की जरूरत होती है।

पूजा खेडकर के मामले में, नाम परिवर्तन की विसंगति का पता नहीं चला, क्योंकि उसने न केवल अपना नाम बदला बल्कि UPSC के अनुसार अपने माता-पिता का नाम भी बदल दिया। उसने 2020-21 तक पूजा दिलीप राव खेडकर के नाम से ओबीसी उम्मीदवार के रूप में नौ बार सिविल सेवा परीक्षा का प्रयास किया। एक ओबीसी उम्मीदवार के लिए अनुमत सभी प्रयासों के बाद भी परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल होने के बाद, उसने कथित तौर पर अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर बदल दिया ताकि वह PwBD (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति) कोटे के तहत आवेदन करें और 2023-बैच IAS अधिकारी के रूप में 841 रैंक हासिल की। 31 जुलाई के एक बयान में, UPSC ने कहा कि उसने 2009 से 2023 तक 15 वर्षों के लिए CSE के 15,000 से अधिक अंततः अनुशंसित उम्मीदवारों का उपलब्ध डेटा उनके द्वारा उपयोग किए गए प्रयासों की संख्या के संबंध में जांच किया और खेडकर को छोड़कर कोई भी उल्लंघन नहीं पाया।

Source : Agency