नई दिल्ली.

सुप्रीम कोर्ट से जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को एक राहत मिली है। अदालत ने गुरुवार को भट्टाचार्य को जमानत याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दिया है। बता दें, भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने भट्टाचार्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की इस दलील पर विचार किया कि वह कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। वहीं उनके वकील ने यह भी दलील दी कि वह सीबीआई के मुख्य मामले में भी आरोपी नहीं हैं। पीठ ने कहा, 'वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं। इसलिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।'
साल 2022 में किया था गिरफ्तार
ईडी ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को साल 2022 में 11 अक्तूबर के दिन कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह नादिया जिले की पलाशीपारा सीट से सत्तारूढ़ टीएमसी विधायक हैं। शीर्ष अदालत ने पहले पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भट्टाचार्य की याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि ईडी की कार्रवाई अवैध नहीं थी। 

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