नर्मदापुरम लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 28 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। नाम निर्देशन पत्र एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी एवं निर्वाचन अनुमतियो  की प्रक्रिया की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने के उद्देश्य से शनिवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 100 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल को सभा, जुलूस, नारे लगाने एवं लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। संपूर्ण कलेक्टर कार्यालय परिसर में धारा 144 लागू की गई है।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में अवगत कराया की कलेक्ट्रेट परिसर में आगंतुकों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में केवल अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति ही रह सकते हैं। स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थियों के साथ आने वाले वाहन में व्यक्तियों की बैठने की सीमा निर्धारित नहीं है।

      बैठक में बताया गया कि 1 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे, लेकिन सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। नामांकन के अंतिम दिवस 4 अप्रैल को दोपहर 3:00 बजे तक ही नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। दोपहर 3:00 बजे के बाद किसी भी तरह के नाम निर्देशन पत्र या दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बताया गया कि अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलों को कुछ अनुमतियां सीईओ कार्यालय, ज़िला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं कुछ अनुमतियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से मिलेगी। रैली, जुलूस, सभा करने से संबंधित अनुमति संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी देंगे। जिन व्यक्तियों के नाम से वाहन की अनुमति ली जाएगी उस वाहन में वही व्यक्ति बैठा होना चाहिए। बताया गया कि हेलीपैड की अनुमति राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी 48 घंटे पहले निर्धारित राशि जमा करके रिटर्निंग अधिकारी से लेंगे। हेलीपैड के लिए राजनीतिक दलों को एक निश्चित राशि चुकानी होगी यदि पहले से ही हेलीपैड बना हुआ है या किसी नए क्षेत्र में हेलीपैड बनाना है तो उसके लिए अलग-अलग राशि जमा करनी होगी।

       बताया गया कि सभी अनुमतियां ऑनलाइन और ऑफलाइन ली जा सकेगी। 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्र की संवीक्षा होगी। 8 अप्रैल की दोपहर 3:00 बजे तक नाम वापसी होगी।

       स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में रहेंगे।

       बैठक में पुलिस अधीक्षक गुरुकरन सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीके सिंह एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण मौजूद थे।

Source : Narmadapram